प्रयागराज।मुन्ना बजरंगी हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्रा की डिवीजन बेंच ने मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर ये आदेश दिया। बता दें कि 9 जुलाई 2018 में बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी जिसका आरोप कुख्यात अपराधी सुनील राठी पर लगा था। सीमा सिंह ने जेल प्रशासन की मिलीभगत से हत्या कराने का आरोप लगाया था और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।
*जेल में गोली मारकर हत्या*
बता दें कि 9 जुलाई 2018 में बागपत जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की कुख्यात अपराधी सुनील राठी ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद इस मामले की मुजफ्फरनगर जेल में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जांच चल रही थी।
*सुरक्षा में लापरवाही पर एक जेलर व एक डिप्टी जेलर को किया गया बर्खास्त*
मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले में गृह विभाग ने यूपी के एक जेलर व एक डिप्टी जेलर को किया बर्खास्त किया है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के समय बागपत जेल के जेलर उदय प्रताप सिंह और डिप्टी जेलर धीरेंद्र कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने जेलर और डिप्टी जेलर को बर्खास्त करने के निर्देश दिए।
*पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सुनील बना अपराधी*
गौरतलब है कि करीब 11 साल पहले सुनील राठी के पिता नरेश राठी की बागपत के बिजरौल के पास हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सुनील अपराधी बन गया और विरोधियों की हत्या शुरू कर दी। राठी की मां राजबाला देवी टीकरी नगर पंचायत की चेयरमैन रह चुकी हैं। बेटे के आपराधिक कारनामों को छिपाने के जुर्म में राजबाला देवी भी रुड़की जेल में बंद हैं।
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