
जवाहर पंडित हत्याकांड मे जेल में बंद हैं
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया का तीन दिन का पैरोल मंजूर किया है। यह पैरोल उन्हें अपने छोटे भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की पुत्री के विवाह के लिए मिला है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कपिलमुनि करवरिया की ओर से दाखिल अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कृष्ण व अधिवक्ता भुवनराज को सुनकर दिया है। पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि उन्हें अपने छोटे भाई की पुत्री के विवाह में सम्मिलित होना है इसलिए उनका एक सप्ताह का पैरोल मंजूर किया जाए।
अर्जी में विवाह समारोह 12 फरवरी को बताते हुए सात फरवरी से एक सप्ताह के पैरोल की मांग की गई थी। कहा गया था कि परिवार से सबसे बड़े होने के नाते विवाह समारोह में उन्हें कन्यादान करना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनका तीन दिन का पैरोल मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि वह 11 से 13 फरवरी तक पुलिस हिरासत में पैरोल पर रहेंगे। 14 फरवरी को दोपहर 12 के पूर्व जेल में रिपोर्ट करेंगे। पैरोल की अवधि पूरी होने पर व जेल में रिपोर्ट का हलफनामा दाखिल किया जाए।
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि कपिलमुनि करवरिया पैरोल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वह प्रयागराज से बाहर नहीं जाएंगे और अपने यहां के विवाह समारोह के अलावा अन्य किसी आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को उनके पैरोल की मॉनीटरिंग करने का निर्देश भी दिया है। उधर, कपिलमुनि करवरिया के छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया की पैरोल अर्जी न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने खारिज कर दी है।
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal