डाला|तीन माह पूर्व हुए लूट के मुकदमे में नामजद वांछित अभियुक्त बाड़ी डाला निवासी दीपक सिंह के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र ने धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता में उद्घोषणा जारी किया |
जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को चोपन थाना क्षेत्र कें बग्घानाला मे एक गिट्टी व्यवसाई के साथ तीन युवको ने मिलकर 40हजार रुपए लुट लिया था ,लुट के मामले में चोपन पुलिस ने भुक्तभोगी की तहरीर पर मुकदमा संख्या 207/19 में धारा 323,504,506,392,411 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था,जिसमें चोपन निवासी युवक रोहित सिंह की गिरफ्तारी हो गई,जॉच के दौरान दीपक सिंह के साथ एक युवक और था जिसका नाम पता अब तक नही चल पाया | जिसमें बाड़ी निवासी दीपक सिंह पुत्र स्व बच्चा सिंह गिरफ्तारी के डर से घर छोड कर फरार हो गया,समय पर हाजिर न होने को कारण एक माह पूर्व सोनभद्र न्यायालय के द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था परन्तु अपराधिक युवक हाजिर नही हुआ जिससे न्यायलय ने घारा 82 जारी किया|धारा 82 की कार्यवाही जारी होते चोपन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने मंगलवार की सायं तीन बजे वाछिंत दीपक सिंह के घर पहुंच कर नोटिस को चस्पा किया और साथ ही बताया की धारा 82 के बाद वाछिंत युवक एक माह के भीतर हाजिर नही होता है तो युवक की चल अचल सम्पति न्यायलय के अग्रीम आदेश पर कुर्क कर ली जाएगी|