
विशेष अदालत ने जारी किया है गैर जमानती वारंट
संजय सिंह की रिपोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मछली शहर जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव को राहत देने से इंकार कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत प्रयागराज द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ याचिका पर याची को कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का समय दिया था और कहा थाकि तब तक उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई न की जाए। इस मामले में याची को समर्पण करने का दो बार समय दिया गया, किन्तु वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। फिर से समय बढ़ाए जाने की अर्जी दी जिसे न्यायमूर्ति के.एन. बाजपेई ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची को पहले भी समय दिया गया था। समय बढाये जाने का कोई आधार नहीं है।
मालूम हो कि याची के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में धोखाधड़ी, गबन सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई जिस पर विशेष अदालत एमपी, एमएलए प्रयागराज में सुनवाई चल रही है। कोर्ट के गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद वह हाजिर नहीं हुआ। हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि यदि याची 10 दिन में कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल करता है तो उसे नियमानुसार निर्णीत किया जाय। तब तक उसके खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई न की जाये।
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