उन्नाव।उन्नाव रेप मामले में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेंगर को दोषी करार किया है। अपहरण व रेप केस में दोषी करार किया गया है। 19 दिसंबर को सेंगर पर सजा का एलान हो सकता है। सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। वहीं शशि सिंह को कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने शशि सिंह की भूमिका को लेकर संदेश जताया है। कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों का पालन नहीं किया गया है।
पीड़िता को अगवा कर रेप का यह मामला साल 2017 का है। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगे। शशि सिंह इस केस में सह आरोपी हैं। शशि ही पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थीं। सेंगर चार बार से उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से विधायक चुने जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के टिकट से विधानसभा पहुंचे थे। पीड़िता ने न्याय न मिलते देख सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। 9 अगस्त को अदालत ने सेंगर के खिलाफ आपराधिक साजिश, अपहरण, रेप व POCSO एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए थे।