याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की वर्ष 2015 और 2018 की कांस्टेबल भर्तियों में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि दोनों भर्ती परीक्षाओं में कितने ऐसे पद बचे हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी है। अजय प्रकाश मिश्रा सहित दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 2015 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन 29 दिसंबर 2015 को जारी हुआ।
इसका अंतिम चयन परिणाम 21 मई 2018 को जारी किया गया। जिसमें कि 5694 पद रिक्त रह गए। इन पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। क्योंकि 2018 की भर्ती का विज्ञापन 21 मई 2018 को जारी किया गया जो कि 2015 की भर्ती का परिणाम जारी होने से पहले जारी हो चुका था। इसी प्रकार से 2018 की कांस्टेबल भर्ती में भी सभी पद भरे नहीं जा सके। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से इन दोनों भर्तियों में बचे हुए पदों का ब्यौरा तलब किया है। याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
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