याची अधिवक्ता कहना था कि सह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है, इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया है। जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्रा ने बहस की ।
शाहजहांपुर के याची पर आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता एल एल एम छात्रा के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगा । इस मामले में आरोपी 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है। याची अधिवक्ता कहना था कि सह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है। इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। फिर भी उसे फंसाया गया है । इससे पहले रेप पीड़िता और सचिन की जमानत मंजूर हो चुकी है। जिसके आधार पर याची की भी जमानत मंजूर कर ली गई है।
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