लखनऊःदिनांकः 09 अक्टूबर 2019।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित ’’मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’’ के तहत ऋण आवेदन-पत्र आगामी 21 अक्टूबर तक आमंत्रित किये गये है। पात्रता पूरी करने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रेाड, कैसरबाग, लखनऊ से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।
यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ पवन अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि उद्योग क्षेत्र मंे परियोजना लगाने हेतु 25 लाख रुपये अधिकतम तथा सेवा क्षेत्र में इकाई स्थापना हेतु 10 लाख अधिकतम ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। योजनान्तर्गत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25 फीसदी मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। कम लागत वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि ऋण आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए। आयु 18 से 40 के मध्य हो तथा .आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
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