लखनऊ: दिनांक:09 अक्टूबर, 2019।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) तथा संशोधित अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लि0 को 50 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लान्ट के निर्माण हेतु ग्राम बिजौरा-बिजौरिया एवं बढारा उदयपुर परगना व तहसील पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर में 100.00 हे0 भूमि क्रय की अनुमति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है।
राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि सरकार में निहित हो जायेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98/99 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।
संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनग्र्रहण/विनियम का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।
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