प्रोत्साहन नीति में सरकार उद्योगों को रोजगार के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन सब्सिडी 70 प्रतिशत कर सकती है

राजस्थान

जयपुर। प्रदेश की नई निवेश प्रोत्साहन नीति में सरकार उद्योगों को रोजगार के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन सब्सिडी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर सकती है। उद्योग विभाग ने नई निवेश प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। अब वित्त विभाग अपने संसाधनों को देखते हुए नीति के प्रारूप को मंजूरी देगा।

उम्मीद की जा रही है कि निकाय चुनावों से पहले सरकार नई निवेश नीति को जारी कर देगी। पिछली वसुंधरा सरकार ने 2014 में निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार की थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन सब्सिडी दी गई जिसमें 30 प्रतिशत एसजीएसटी रिफंड के रूप में और 20 प्रतिशत डोमीसाइल एम्प्लायमेंट सब्सिडी के रूप में दिया गया। प्रस्तावित नई नीति में डोमीसाइल एम्प्लायमेंट सब्सिडी की जगह सिर्फ एसजीएसटी रिफंड की ही प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाएगी।

इसमें एसजीएसटी रिफंड को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि डोमीसाइल एम्प्लायमेंट सब्सिडी की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इसमें रोजगार पर लगाए गए श्रमिकों का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य था। इस शर्त के चलते ज्यादातर उद्योग इस सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहे थे।

नई नीति ज्यादा राेजगार परक हो इसलिए इसमें स्वयं सहायता समूहों, सोसायटी, कंपनीज और फर्म सभी को योजना के दायरे में लाया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे रोजगार पनप सकेंगे। रोजगार सब्सिडी के अलावा स्टांप ड्यूटी में छूट, भूमि रूपांतरण में छूट, ऋण पर ब्याज सब्सिडी, प्लांट और मशीनरी पर कैपिटल सब्सिडी, विद्युत भार में छूट, पावर टैरिफ पुनर्भरण और मंडी शुल्क में छूट के प्रावधान भी प्रस्तावित हैं।

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