लखनऊ।उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित
करने हेतु शासकीय गारण्टी बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने शासनादेश संख्या- 2118/49-01-2019-भू0-08/07 दिनांक 03 जनवरी, 2019 द्वारा वर्ष 2018-19 (दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक) हेतु स्वीकृत 1500 करोड़ रुपए की शासकीय गारनाबार्डण्टी पूर्व निर्धारित शर्ताें एवं सीमाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक) हेतु बढ़ाये जाने तथा आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ को पूर्व निर्धारित शर्ताें पर वर्ष 2019-20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक) को 450 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण अथवा अन्य प्रकार से पुनर्वित्त आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा कृषकों को कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। बैंक को उक्त धनराशि की पूर्ति नाबार्ड से ऋण के रूप में होती है। नाबार्ड से प्राप्त उक्त ऋण एवं उस पर देय ब्याज के लिये शासन की प्रत्याभूति प्रदान की जाती है। बैंक द्वारा सभी विनियोजकों को भुगतान किया जा रहा है, बैंक पर कोई बकाया नहीं है।
नाबार्ड द्वारा बैंक को उक्त वित्तीयन प्रदान करने के पूर्व उ0प्र0 शासन से शासकीय गारण्टी निर्गत किए जाने की अपेक्षा की जाती हैै।
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