तीन अन्य आरोपियों की याचिका पर 27 जुलाई को होगी सुनवाई, अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे दो आरोपी
वाराणसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएसी) एलटी ग्रेड पेपर लीक प्रकरण पर दो आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रामचन्द्र की अदालत ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी गणेश व रंजीत की अग्रिम जमानत की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए ६ अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
कोर्ट में इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों शैलेन्द्र सिंह, अजित चौहान व प्रभुदयाल सिंह यादव ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगा। आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलने से एसआईटी को आरोपियों से महत्वपूर्ण जानकारी लेने में आसानी होगी। पेपर लीक प्रकरण में नाम आने के बाद इन आरोपियों तक एसआईटी नहीं पहुंच पायी है जबकि इसी केस में यूपीपीएससी की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार व प्रिंटिंग पे्रस के मालिक कौशिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी ने इसी मामले में पूर्व चेयरमैन डा.अनिरुद्ध यादव से भी पूछताछ की है।
एसआईटी के सामने जल्द से जल्द साक्ष्य जुटाने की चुनौती
यूपीपीएससी प्रश्र पत्र लीक प्रकरण में चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जल्द मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। ऐसे में एसआईटी के सामने जल्द से जल्द अधिक साक्ष्य जुटाने की चुनौती है। ऐसे में आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल जाती तो एसआईटी को बड़ा झटका लगता।
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