लख़नऊ।ज़िला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आचार संहिता को लेकर दिए आदेशज़िला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आचार संहिता को लेकर दिए आदेश
-नामांकन के दौरान केवल 3 वाहनो को ही RO/ARO के कार्यालय के 100मीटर के दायरे में आने की अनुमति
-चुनाव पूर्ण होने तक रैलियों में 10 से ज़्यादा वाहनों की अनुमति नही
– आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं, कार्यक्रम अथवा शिलान्यास आदि प्रतिबंधित
-शासकीय योजनाओं के लिए नव स्वीकृति पर रोक
-कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नही होगा
-ऐसा न होने पर अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी
-किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित
–वाहनों-बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक
-जुलूस/रैली के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य
– प्रत्याशी किसी भी प्रकार की जातिय- साम्प्रदायिक अपील नही करेगा
-धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नही होगा
-पोलिंग स्टेशनो के 100मीटर दायरे के अंदर प्रचार प्रतिबंधित
-जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो वहां अन्य पार्टी को अनुमति नही मिलेगी
-बूथो-पोलिंग स्टेशनो के आस पास प्रचार सामग्री पर रोक
-निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण की अनुमति नही है।
-गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नही