गाजियाबाद. गिरफ्तारी वारंट कैंसिल करने की अपील कर रहे अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी के सामने कोर्ट ने 5 पौधे लगाने की शर्त रखी। कोर्ट ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम गिरफ्तारी वारंट वापस ले लेंगे।कोर्ट ने आरोपी से कहा कि वह पौधे लगाने के बाद हमारे सामने शपथ पत्र भी पेश करे।
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विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) राकेश वशिष्ठ ने लोनी के रहने वाले राजू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। राजू पर एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पिछले चार साल से केस चल रहा है।
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पिछले छह महीने से ट्रायल के दौरान राजू कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। आरोपी ने गुरुवार को कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर गैर-जमानती वारंट वापस लिए जाने की गुजारिश की।
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कोर्ट में अर्जी दाखिल होने के बाद आरोपी को पांच पौधे लगाने का आदेश दिया और कहा कि पांच पौधे लगाने के बाद गैर-जमानती वारंट कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया कि आदेश का पालन किया गया है।