आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीएमडी समेत दो डायरेक्टरों को गिरफ्तार करने की इजाजत दी

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नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा और दो निदेशकों को तत्काल गिरफ्तार करने की दिल्ली पुलिस को इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिय और अजय कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है।

जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने गुरुवार को कहा कि हमने यूपी पुलिस की निगरानी में एक होटल में हिरासत में रखे गए किसी भी निदेशक को गिरफ्तार करने से किसी एजेंसी को कभी नहीं रोका। बेंच ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा के दक्षिणी दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के निर्देश दिए।

करीब 200 लोगों और कंपनियों को अदालत द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर्स के साथ सहयोग न करने के आरोप पर नोटिस जारी किया गया है। ये फोरेंसिक ऑडिटर्स आम्रपाली के घर खरीदने वाले लोगों के पैसों की जानकारी को ट्रैक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और दोनों निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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Supreme court strict on Amrapali Group

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