नई दिल्ली.दिल्ली के युवा शराब पीने की वैध 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही शराब पी रहे हैं। शराब पीने वालों में 89 फीसदी ऐसे थे जिन्होंने 25 साल से पहले शराब पी। यह खुलासा कम्यूनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग (कैड) के सर्वे से हुआ है। सर्वे जितनों से पूछा गया उसमें 65% ने कहा शराब ट्राई की जबकि 23% ने कहा सिगरेट का कश लगाया। जो शराब पी रहे हैं उनमें 87% ऐसे मिले जिन्होंने माना कि एक बार में 5 पैग से ज्यादा पीते हैं। वहीं 20 फीसदी युवाओं ने माना कि शराब परिवार के सदस्य, दोस्त या भाई-बहन को बताकर जुटाई।
शराब होटल या पब में पीते समय या खरीदते समय किसी ने उम्र का प्रूफ नहीं मांगा :98% युवाओं को कानूनी उम्र 25 साल होने की जानकारी है लेकिन 100% ने माना कि शराब होटल या पब में पीते समय या दुकान से खरीदते समय किसी ने इस कानूनी प्रावधान की जानकारी नहीं दी। न किसी ने उम्र का प्रूफ मांगा। जितने लोगों से पूछा उसमें 11% ऐसे मिले जिन्होंने 25 साल की उम्र के पहले शराब ट्राई नहीं की इतनी ही संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्होंने 15 साल की उम्र से पहले भी शराब पी।
सर्वे में सामने आया 12% ऐसे थी जिन्होंने न तो शराब पी और न सिगरेट। सर्वे करने वाली संस्था कैड के मुखिया प्रिंस सिंघल का कहना है शराब पीने के बाद 52% ने माना विवाद में शामिल होते हैं या वो एग्रेसिव हो जाते हैं। इतना ही नहीं 48% ने स्वीकार किया कि शराब पीकर वाहन चलाते हैं, स्टंट करते हैं। कहा रिपोर्ट दिल्ली के सीएम, पुलिस आयुक्त, आबकारी आयुक्त को सौंपी जाएगी ताकि कार्रवाई हो।
3024 महिलाएं भी शामिल सर्वे में :कैड ने 10 हजार लोगों पर सर्वे किया है जिसमें 3024 महिलाएं शामिल हैं। सर्वे में शामिल सभी जवाब देने वालों की उम्र 25 साल से नीचे हैं। इसमें से 2310 (23.1%) की उम्र 18 साल से भी नीचे है। सर्वे 1 सितंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच हौजखास विलेज, राजौरी गार्डन, डीएलएफ माल साकेत, एंबिएंस मॉल वसंत कुंज, डिफेंस, कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन, खान मार्केट, ग्रीन पार्क, एसडीए मार्केट, सिटी स्कॉयर मॉल, न्यू फ्रेंड्स कालोनी मार्केट, एम2के, वी3एस, ईडीएम मॉल, प्रिया सिनेमा, शाहपुर जट मार्केट समेत रेस्टोरेंट और होटल, पब में किया गया।
कम उर्म में शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई :दिल्ली आबकारी आयुक्त रवि धवन का कहना है कि कम उम्र में शराब पीने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान एक्ट में नहीं है। 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को कोई लाइसेंस धारक दुकानदार शराब बेचता है या लाइसेंस धारक शराब परोसता है तो उस पर एफआईआर होगी। सिर्फ आबकारी विभाग ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस भी एफआईआर कर सकती है। विभाग के उपायुक्त जेपी सिंह का कहना है कि सभी जगह 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं दी जाएगी, ये लिखकर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा भी हैं।
ये है दिल्ली एक्साइज एक्ट में प्रावधान :दिल्ली एक्साइज एक्ट-2009 के सेक्शन 42 में प्रावधान है अगर कोई लाइसेंस धारक 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचता या परोसता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसमें 10 हजार जुर्माना हो सकता है। शराब परोसने वाले की न्यूनतम उम्र 21 साल रखी गई है। कोई लाइसेंस धारक 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने के लिए नौकरी पर रखता है तो सेक्शन 42(2) में एफआईआर दर्ज होगी। इसमें 3 माह की सजा या 50 हजार तक जुर्माना हो सकता है।
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