10 लाख रुपए तक की सालाना आय पर समझें टैक्स का गणित

[ad_1]


नई दिल्ली. अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। 5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम वालों को कोई राहत नहीं दी गई। उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला कि मुख्य बजट में उन्हें राहत देने पर विचार किया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है।

बजट के गणित के समझिए

आयकर।

बजट।

अन्य घोषणाएं

  • दो करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा एक घर से बढ़ाकर दो घर की गई। यह छूट जीवन में एक बार मिलेगी।
  • अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर घर बुक करा रहे हैं तो उसके ब्याज पर मिलने वाली छूट 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई।

घर : नोशनल रेंट से जुड़े दो ऐलान

  • अगर आपके पास दो घर हैं तो दूसरे घर के नोशनल रेंट पर लगने वाला टैक्स अब नहीं देना होगा। नोशनल रेंट यानी सरकार यह मानती थी कि दूसरे घर से आपको किराए के रूप में आमदनी हो रही है। ऐसे घर पर सरकारी दरों के अनुसार किराया कैलकुलेट कर उस पर टैक्स लगता था।
  • सरकार ने बिल्डरों को भी राहत दी है। अगर घर नहीं बिक पाते हैं तो सरकार यह मानती है कि उन पर किराए से आमदनी हो रही है और सरकारी दरों से कैलकुलेट होने वाले उस किराए पर टैक्स लगता है। पहले प्रोजेक्ट पूरा होने के एक साल बाद से ही ऐसे घरों पर नोशनल रेंट निकालकर टैक्स वसूला जाता था। अब यह सीमा बढ़ाकर दो साल कर दी गई है।

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


Fin min proposed to exempt income up to Rs 5 lakh, raise standard deduction to Rs 50000

[ad_2]
Source link

Translate »