7.50 लाख सालाना इनकम वाले सीनियर सिटीजन्स बचा सकते हैं पूरा का पूरा टैक्स

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अगर आप सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन (महिला/पुरुष) की श्रेणी में आते हैं। आपकी सालाना आय 7.5 लाख तक या इससे ऊपर है तब भी आपको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में भी आपको आईटीआर भरना चाहिए। यहां आपको जीरो आईटीआर का फार्मूला अपनाना होगा।

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