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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कारगर कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के प्रति नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल सचिवालय हलफनामे में सिर्फ ये बताया कि कूड़ा हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली के नगर निगमों (एमसीडी) की है। लेकिन समस्या को हल करने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई। कोेर्ट ने सफाई से जुड़ी अहम बैठक में शामिल नहीं होने पर उपराज्यपाल को फटकार लगाई। कहा कि आप (एलजी) कहते हो कि मेरे पास शक्ति है, मैं सुपरमैन हूं।
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