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केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यह धारा विवाह संस्था की रक्षा करती है और महिलाओं को संरक्षण देती है।
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