सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- कार्यकारी पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति न करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

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– सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस व्यवस्था में सुधार पर दिया था आदेश – राज्यों ने आदेश लागू नहीं किया तो दायर की गई अवमानना याचिका       नई दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (एक्टिंग डीजीपी) या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति न करें। कोर्ट ने कहा कि निवर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले राज्य सरकार, संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) से नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सम्पर्क करेगी। यूपीएससी डीजीपी पद के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावित नामों में से तीन का चयन करेगा, जिनमें से एक का चयन राज्य सरकार करेगी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस सुधारों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति के बाद डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल होगा, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति पहले ही क्यों न निर्धारित हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश केंद्र सरकार की याचिका पर दिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट…

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