ज्ञानदास कन्नौजिया
बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजा पत्र, कहा अवैध स्कूल संचालन पर रखें नजर

शाहगंज-सोनभद्र। शासन ने बिना मान्यता के विद्यालय संचालित करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई जारी रखा है। इस फरमान से बिना मान्यता के स्कूल संचालित करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय ने कहा है कि बिना मान्यता के ना तो विद्यालय स्थापित किया जाए और ना ही इसका संचालन हो। विद्यालय चलाना हो तो संबंधित व्यक्ति पहले शासन से मान्यता करा लें। बीएसए ने जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि सभी इस पर नजर रखें और ध्यान रहे की प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का संचालन बगैर मान्यता के ना हो। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के क्रम में प्रदेश के शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री पांडेय ने यह भी अवगत कराया है कि बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित करने या चलाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे प्रतिदिन दस हजार की धनराशि भी जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी। ऐसे में संबंधित व्यक्ति सावधान रहें और उक्त आदेश का अनुपालन अवश्य करें।
इधर सूत्रों की माने तो जनपद में ऐसे विद्यालय हैं जो कक्षा आठ तक की मान्यता लेकर हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट तक की कक्षाएं चलाते हैं। इन विद्यार्थियों को इस बारे में पता नहीं रहता कि उनका नामांकन कहा हुआ है। परीक्षा के दौरान ही उन्हें असली विद्यालय के बारे में पता चलता है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।
बीईओ ने किया स्कूल का निरीक्षण
शाहगंज (सोनभद्र)। बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों की शिकायत पर घोरावल के खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने गत दिनों ढुटेर गांव में इस सत्र से संचालित हो रहे एक कान्वेंट स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान मान्यता संबंधी दस्तावेज (कागजात) प्रबंधक द्वारा मौके पर उपलब्ध नहीं करने पर बीईओ ने कड़ी चेतावनी दिया था कि बिना मान्यता के विद्यालय कदापि संचालित नहीं होना चाहिए। अगर विद्यालय चलाना है तो सबसे पहले सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए मानक तथा नियमानुसार शासन से मान्यता कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।