एफआरसीटी ने बेटी विवाह शगुन योजना के तहत किया स्थलीय निरीक्षण
रमेश कुमार कुशवाहा
घोरावल-सोनभद्र। सोमवार को फ़ास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम (एफआरसीटी) की प्रांतीय कोर टीम की सदस्य रानी सिंह के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष डॉ रमेश कुशवाहा, जिला कोषाध्यक्ष शरीफ अहमद, प्रदेश कोर टीम से अरुण सिंह कुशवाहा, मनोज सिंह, मुख्तार अंसारी के द्वारा एफआरसीटी के बेटी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लाभार्थी जनपद सोनभद्र के निवासी संतोष कुमार ग्राम खजुरौल पोस्ट पनौली घोरावल सोनभद्र के घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। बेटी विवाह शगुन योजना में दूसरा सहयोग 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। लाभार्थी जो कि पेशे से एक किसान हैं ,उनसे समस्त आवश्यक जानकारी, बैंक खाता विवरण और अन्य समस्त प्रपत्र प्राप्त किया गया।

एफआरसीटी के द्वारा प्राप्त होने वाले इस सहयोग के विषय में जान कर संतोष अत्यंत भावुक थें और उन्होंने एफआरसीटी के इस पुनीत कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और आभार व्यक्त किया साथ ही अपने सगे संबंधियों से एफआरसीटी की सदस्यता लेने की अपील भी की। एफआरसीटी पदाधिकारियों को अपने घर पर देखकर वें अत्यंत उत्साहित हुए उन्होंने आह्वान किया कि सभी को एफआरसीटी के इस पुनीत अभियान से जुड़कर संस्था द्वारा निर्धारित राशि को बेटी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग करना चाहिए।
संस्था के संस्थापक महेन्द्र वर्मा की इस महान सोच से अब कोई भी बेटी किसी पिता या समाज के लिए बोझ नहीं रहेगी। इस अवसर पर रानी सिंह ने एफआरसीटी के पारदर्शी और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में सभी को अवगत कराया। अरुण सिंह कुशवाहा ने कहा कि एफआरसीटी परिवार के लगभग 16 हजार सदस्य निर्धारित राशि संतोष कुमार के खाते में भेजकर लगभग 1.50 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग करेंगे। भौतिक सत्यापन के इस अवसर पर समस्त टीम के सत्यापनकर्ताओं द्वारा बेटी पूनम पटेल को उसके सुखद वैवाहिक जीवन की अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। बताते चलें कि एफआरसीटी (FRCT) अपने रजिस्टर्ड सदस्य के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए खड़ा है । जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि FRCT परिवार में रजिस्टर्ड सदस्य को किसी गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख तक का सहयोग और बेटी विवाह में 5 लाख तक का सहयोग तथा सदस्य के आकस्मिक निधन हो जाने पर उसके नॉमिनी परिवार को 50 लाख तक का सहयोग करने का लक्ष्य बनाया हुआ है । उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच का कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक या उत्तर प्रदेश में कार्यरत नागरिक सदस्य बन सकता है ।