कएनडीपीएस एक्ट: दोषी दिलीप को 10 वर्ष की कैद

  • एक लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी
  • साढ़े 6 वर्ष पूर्व 7.50 ग्राम हेरोइन के साथ शक्तिनगर पुलिस ने पकड़ा था

सोनभद्र। साढ़े 6 वर्ष पूर्व 7.50 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी ,दिलीप कुमार यादव को दोषसिद्ध पाकर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 दिसंबर 2016 को शक्तिनगर थाने के उप निरीक्षक संजय कुमार रॉय पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में थे कि तभी देखा गया कि तीन लोग ज्वालामुखी मंदिर के सामने स्थित पोखरा पर मौजूद थे। अचानक पुलिस को देखकर तीनों पीछे मुड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस बल की मदद से दौड़ाकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से क्रमशः 8.35 ग्राम हेरोइन व 7.40 ग्राम हेरोइन व 7.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना नाम पता क्रमशः राजकुमार सिंह उर्फ राज पुत्र दशरथ सिंह, प्रियांशु शुक्ला पुत्र संजय कुमार शुक्ला व दिलीप कुमार यादव पुत्र सुरेंद्र नाथ यादव निवासी बरवाखाड़ , थाना कोन , जिला सोनभद्र हाल पता विद्युत विभाग कालोनी शक्तिनगर बताया। शक्तिनगर पुलिस ने धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने दिलीप कुमार यादव के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दिलीप कुमार यादव को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। कोर्ट ने 7.50 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

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