एनजीटी में टोल कलेक्शन पर रोक की याचिका स्वीकार

सोनभद्र।सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशीष चौबे के आवेदन पर लोढ़ी स्थित टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन रोक जाने संबंधी याचिका पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंभीरता पूर्वक सुनवाई करने हुए सोनभद्र जिले में स्थित लोढ़ी टोल प्लाजा का टोल कलेक्शन रोके जाने संबंधी आवेदन को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र समेत सात लोगो नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और चीफ सेकेट्री उत्तर प्रदेश को भी कहा है की ऐसे मामलो में जवाब देही की जिमेदारी गंभीरता पूर्वक तय किया जाए आशीष चौबे का याचिका में कहना है की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में टोल होने से जंगलिया,वनस्पति जीव जंतु पर बुरा असर पड़ रहा है अभी हाल ही में प्राकृतिक धरोहर चिता की मृत्यु भी टोल से महज कुछ दूरी पर ही हो गया जो प्रकृति का अपूरणीय क्षति हुआ है माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले को गंभीरता से लिया है बनाते चले की कोर्ट ने यह भी कहा है की अवैध रूप से बनाए गए आवास के मामले में अभी तल कम्पनी के तरफ से कोई जवाब नही आया है ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर भी याचिका करता के पक्ष में कर सकती है याचिका कर्ता आशीष चौबे ने तत्काल टोल कलेक्शन रोक जाने एवम टोल प्लाजा को कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से बाहर करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आशीष चौबे का कहना है की हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड (छ ) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि “ प्राकृतिक पर्यावरण , जिसके अंतर्गत वन , झील , नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्रा के प्रति दया भाव रखे” आशीष चौबे का कहना है की अब तो मामला
कोर्ट में है ऐसे में कोर्ट का जो निर्णय होगा वह स्वीकार होगा परंतु पर्यावरण हित में न्याय हो कर रहेगा प्राकृतिक संपदाओं वाला जनपद
सोनभद्र का दोहन अप्राकृतिक तरीके से किया जा रहा है .

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