- 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6- माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- साढ़े तीन वर्ष पूर्व पंकज किशोर दुबे हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए पंकज किशोर दुबे हत्याकांड के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी कृष्णदेव राय को उम्रकैद व 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक झारखंड प्रांत के पलामू जिला अंर्तगत डाल्टेनगंज थाना क्षेत्र के चेयरमैन रोड हमीरगंज निवासी प्रशांत कुमार दुबे ने पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उनके बड़े भाई पंकज कुमार दुबे वर्तमान में ओम लाइंस ट्रांसपोर्ट रेणुकूट में कार्य करते थे। वे शर्मा पेट्रोल पंप के सामने सियाराम सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। 15 नवंबर 2019 को रात्रि 10 बजे मेरे बड़े भाई की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। जिसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस तहरीर पर 16 नवंबर 2019 को अज्ञात में एफ आई आर दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में बिहार प्रांत के बक्सर जिला अंतर्गत राजपुर थाना क्षेत्र के डेहरी गांव निवासी कृष्णदेव राय पुत्र विंध्याचल राय के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी कृष्णदेव राय को उम्रकैद व 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।