सुरभी चतुर्वेदी की रिपोर्ट
वाराणसी।दबंगों को नहीं है खौफ न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का।
ताजा मामला है वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के पत्रकार पुरम कॉलोनी का। गोलघर कचहरी के रहने वाले इमरान कादरी बाबा जिनका मुकदमा माननीय न्यायालय सिविल जज कोर्ट में चल रहा था। मुकदमा उनकी पत्नी आफरीन बेगम बनाम प्रेम लाल सोनकर था ।इस मुकदमे में इनकी जीत हुई। जिसमें माननीय न्यायालय सिविल जज कोर्ट ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि पत्रकार पुरम कॉलोनी में स्थित मकान संख्या S2/346_1 _5 पर अवैध ढंग से रह रहे लोगों को बेदखल कर इन्हें कब्जा दिलाया जाए इस आदेश पर वाराणसी के कमिश्नर ने कैंट पुलिस को कार्यवाही के आदेश दिए 2 मार्च को कैंट पुलिस भारी फोर्स के साथ और साथ में कोर्ट आमीन मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां रह रहे लोगों को बेदखल किया और इमरान कादरी को कब्जा दिलाया कब्जा दिलाने के बाद जब वह लोग वहां से चले गए शाम लगभग 6:30 बजे सैकड़ों की संख्या में जिसमें महिला पुरुष और भूमाफिया टाइप के लोग और विपक्षी बेला देवी उनका लड़का परदेसी और उनके परिवार के लोग वहां पहुंचे पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी पुलिस के सामने उन लोगों ने ताला तोड़ दिया और फिर घर में घुस गए मौके पर इमरान कादरी के केयरटेकर उपस्थितथे ।दोबारा कब्जा करने पहुंचे लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया और उनका सारा सामान लूट ले गए किसी तरह से उन्होंने ने अपनी जान बचाई ।इमरान कादरी बाबा ने बताया कि माननीय न्यायालय सिविल जज के यहां हमारा मुकदमा चल रहा था। जिसमें हमारी 12/6 की डिग्री हुई जिसमें निष्पादन वाद हुआ है इसी निष्पादन वाद में इनके खिलाफ यह आदेश हुआ है कि इनको बेदखल किया जाए इसके पहले भी इसके ऊपर फोर्जरी का मुकदमा लिखा है जा चुका है जिसमें 419 420 467 468 471 120 बी के मुलजिम है यहां पर इन लोगों ने बेल दाखिल की जो लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से भी खारिज हुई। फिर दूसरे बेंच में दूसरे मुलजिम को बरेली जिला दिखाकर जमानत कराया फिर हम लोगों ने इसका विरोध किया इस पर भी कार्यवाही हुई। पीड़ित ने कहा कि इसीलिए आज हम अप्पर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था संतोष सिंहके यहां पत्र देने आए हैंकि हमारे जान माल सुरक्षा और जो हमारी संपत्ति के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है उसका पालन हो। और पूरे घटनाक्रम की वीडियो सीडी भी पुलिस कमिश्नर साहब को दे दिए हैं।
प्रार्थी
इमरान कादरी बाबा