- प्रत्येक पर 12 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर एक -एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
- साढ़े 15 वर्ष पूर्व हुए शिव हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। साढ़े 15 वर्ष पूर्व हुए शिव हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी अनिल कुमार व गुड्डू को 10-10 वर्ष की कैद एवं 12 – 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक – एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के भवानी कटारिया गांव निवासी पिंटू बियार पुत्र शिव बियार ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 8 जून 2007 को शाम साढ़े चार बजे उसके पिता घर से उत्तर तरफ नाले की ओर गए थे कि ज्यों ही नाले के पास पहुंचे वहां पर उसके चाचा का लड़का अनिल कुमार पुत्र शंकर व उसका दोस्त गुड्डू बियार पुत्र जगदीश निवासी मुडीसेमर थाना विंधमगंज जो अपने हाथ में डंडा व पत्थर लिए थे उसके पिता शिव को मारने लगे। जब पिताजी बचाओ कहकर चिल्लाने लगे तो आवाज सुनकर उसकी मां व बहन बचाने के लिए दौड़ी तो उन्हें भी गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया। इसके बाद पिताजी को मारकर दोनों जंगल की ओर भाग गए। मां, बहन और अन्य लोगों की मदद से पिताजी को अस्पताल लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर अनिल कुमार व गुड्डू के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अनिल कुमार व गुड्डू को 10 -10 वर्ष की कैद एवं 12 – 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक -एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।