हत्या के दोषी दम्पती को उम्रकैद

  • 23-23 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
  • साढ़े 10 वर्ष पूर्व हुए गोपाल गुप्ता हत्याकांड का मामला

सोनभद्र। साढ़े 10 वर्ष पूर्व हुए गोपाल गुप्ता हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी दम्पती अमरेश गुप्ता व बबली उर्फ अर्चना को उम्रकैद एवं 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के करगरा गांव की मालती देवी पत्नी स्वर्गीय गोपाल गुप्ता ने 29 फरवरी 2012 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके गांव के अमरेश गुप्ता, उसकी मां अतवारी देवी व पत्नी बबली उर्फ अर्चना खपरैल बंटवारे की बात कर रहे थे तभी उसके पति गोपाल गुप्ता ने कहा कि तुम लोग कौन होते हो बंटवारा करने वाले। इतना सुनते ही तीनों ने कहा कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। इसके बाद बगल में रखी कुल्हाड़ी लेकर अमरेश गुप्ता, मां अतवारी देवी व पत्नी बबली उर्फ अर्चना लाठी डंडा लेकर उसके पति को दौड़ा लिया और तीनों घेरकर उसके पति की बेरहमी से पिटाई करने लगे। तथा यह कहते हुए कि आज इसकी हत्या करनी है। जब तक पति की मौत नहीं हो गई तब तक तीनों मारते पीटते रहे। वह और उसकी सास बचाने के लिए दौड़ी तो उन्हें भी मारापीटा। जिससे उन्हें भी चोटें आई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में अमरेश गुप्ता व बबली उर्फ अर्चना के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों अमरेश गुप्ता व बबली उर्फ अर्चना को उम्रकैद एवं 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।

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