प्रत्येक पर 19 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद
विधि संवाददाता
सोनभद्र। साढ़े 6 वर्ष पूर्व हुए अन्ना हत्याकांड के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषियों लोढू उर्फ कांति व टोसे उर्फ मदन को उम्रकैद एवं 19-19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक झारखंड प्रांत के रांची जिलान्तर्गत जगरनाथपुर थाना के जगरनाथपुर गांव निवासी कुलदीप कुमार पासवान पुत्र इंद्रा पासवान ने शक्तिनगर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका सगा भाई राजन उर्फ अन्ना शक्तिनगर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में परमेश्वर कुमार पासवान जो ममेरा भाई है के यहां रह रहा था। 9 अगस्त 2016 की रात करीब 9 बजे भाई अन्ना व उसका साथी आकाश डम्फर देवी के घर पर बैठे थे कि अचानक प्रेमनगर निवासी लोढू उर्फ कांति पुत्र लकिन्दर आदिवासी व टोसे उर्फ मदन पुत्र लालगोप आदिवासी आ गए और चाकू व डंडे से वार करने लगे। जिससे भाई अन्ना व आकाश को चोटें आई। अन्ना को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके सीने व पेट में गम्भीर चोट होने की वजह से डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। उधर लोढू व टोसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मोबाइल से परमेश्वर ने सूचना दिया तब यह तहरीर दे रहा हूं। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और पुलिस विवेचना के दौरान भाई अन्ना की मौत हो गई। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों लोढू उर्फ कांति व टोसे उर्फ मदन को उम्रकैद एवं 19-19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।