सहायक आयुक्त खाद्य पदार्थो की खरीदने व बेचने के बताए नियम

बिना रसीद व न समान खरीदे और न बेचे

हर दुकानदार को रसीद पर खाद्य विभाग की लाइसेंस नम्बर अंकित करना अनिवार्य


डेट स्पायरी माल दुकान में कभी नही रखे


कोन-सोनभद्र(नवीन चंद)-क्षेत्र के दौरे पर आए सहायक खाद्य आयुक्त शुशील सिंह ने कोन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व दुकानदारों से बैठक कर खाद्य पदार्थ खरीदने व बेचने के नियम बताए व उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार बिना रसीद के समान ग्राहकों को नही बेचेगा और उक्त रसीद पर खाद्य

लाइंसेंस नम्बर अंकित हो यही नही अगर कोई दुकानदार बड़े व्यापारी से माल ले रहा है तो बिना बिल के माल नही लेवे और उक्त व्यापारी के रसीद पर भी देखे की उसका लाइसेंस नम्बर अंकित है या नही उन्होंने बताया कि जो भी दुकानदार रसीद नही रखे है तत्काल बनवा लेवे और सभी दुकानदार स्टाक रजिस्टर भी अपने दुकान पर अवश्य रखे साथ ही साथ अगर किसी भी माल का आपके दुकान में कम्पनी द्वारा अंकित समयावधि समाप्त हो गया तो तो तत्काल दुकान में समान नही रखे गे अगर ऐसा किसी दुकानदार करते पाया गया तो उसे कानूनी कार्यवाही व जुर्माना अदा करना पड़ेगा वही इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय शंकर जायसवाल,जयदीप गुप्ता,आनंद गुप्ता,ओमप्रकाश,मुन्ना लाल, विजय, सन्तोष, अवधेश,सतेंद्र,राजेश कुमार व सैकड़ो दुकानदार मौजूद रहे।

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