25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
साढ़े 10 वर्ष पूर्व जाली नोट के साथ गल्ला व्यापारी मुहम्मद इस्माईल को पुलिस ने पकड़ा था
विधि संवाददाता
सोनभद्र। साढ़े 10 वर्ष पूर्व जाली नोट के साथ पकड़े गए गल्ला व्यापारी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी गल्ला व्यापारी मुहम्मद इस्माईल को 7 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा एसओ बृजमोहन सरोज 1 अप्रैल 2012 को देखभाल क्षेत्र में पुलिस बल के साथ निकले थे तभी दूरभाष पर करमा थाना क्षेत्र के मदैनिया गांव निवासी रवींद्र कुमार जायसवाल पुत्र बलराम प्रसाद जायसवाल ने करमा एसओ को सूचना दिया कि बिहार प्रान्त के गल्ला व्यापारी आया है जिसके पास जाली नोट हैं। अगर मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके धौरहरा गांव निवासी हीरालाल मौर्य की दुकान पर पहुंचे तो मौके से गल्ला व्यापारी पकड़ा गया। तलाशी करने पर उसके पास से 500 रुपये के 42 जाली नोट बरामद हुए। इस प्रकार से कुल 21 हजार रुपये जाली नोट मिले थे। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में बिहार प्रांत के कैमूर बिहार जिला अंतर्गत चैनपुर थाना के सरतौना गांव निवासी मुहम्मद इस्माईल पुत्र अब्दुल लतीफ मियां के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मुहम्मद इस्माईल को 7 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीअभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।