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• 18 से 26 वर्ष के लगभग 32 हजार युवा मतदाता अनपरा नगर निकाय चुनाव मे मतदान से हो सकते है वंचित।
• मतदाता सूची की गडबडी प्रभावित करेगी अनपरा नगर पंचायत को मिलने वाला बजट व संसाधन।अनपरा।नवसृजित नगर पंचायत अनपरा मे आगामी नगर निकाय चुनाव हेतु मतदाता सूची के पुनरीक्षण के उपरान्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होने मे देरी से जहां लोग आक्रोशित थे वही दुसरी ओर अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होने के उपरान्त नागरिको का आक्रोश चरम पर है। एक ओर जहां सभी नगर निकायो मे मतदाता सूची के उपरान्त जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची मे मतदाताओ की संख्या मे वृध्दि हुई है वही अनपरा नगर पंचायत मे मतदाता सूची के पुनरीक्षण के उपरान्त जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची मे मतदाताओ की संख्या कम होने का तथ्य प्रकाश मे आया है वही कुछ सम्भावित चैयरमैन व सभासद प्रत्याशियो के नाम भी ड्राफ्ट मतदाता सूची मे जगह नही पा पाये जिससे उनके समर्थको मे काफी रोष है।
अनपरा नगर पंचायत के मतदाता सुची के पुनरीक्षण के पश्चात जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची मे 50,000 से अधिक अर्ह मतदाताओ का नाम विभागीय लापरवाही तथा पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर मतदाता सूची मे सम्मिलित नही किये जाने का आरोप लगाते हुये सामाजिक कार्यकर्ता पंकज मिश्रा ने राज्य चुनाव आयुक्त मनोज सिंह को शिकायती पत्र भेजकर अविलम्ब हस्तक्षेप करने तथा शत प्रतिशत अर्ह मतदाताओ का नाम मतदाता सूची मे सम्मिलित होने तक नगर पंचायत अनपरे के संदर्भ मे आगामी नगरीय निकाय चुनाव से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखने की मांग की है। श्री मिश्रा ने पत्र मे बताया है कि नगर पंचायत अनपरा के आस्तित्व मे आने/गठन के पुर्व नगर पंचायत अनपरा मे सम्मिलित 6 सम्पुर्ण ग्राम पंचायत(ककरी, रेहटा, औडी, परासी, अनपरा, गरबन्धा) व 1 आंशिक ग्राम पंचायत(कुलडोमरी) मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु वर्ष 2015 मे बनाई गयी मतदाता सूची को आधार बनाकर बनाई गयी मतदाता सूची(नगर पंचायत निर्वाचक नामावली-2022(बी.एल.ओ हेतु)) जिसमे मतदाताओ की संख्याः-74944 थी के पुनरीक्षण की जिम्मेवारी बुथ लेवल कर्मियो को दी गई थी व उक्त पुनरीक्षण कार्य के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष की आयु पुर्ण कर चुके अर्ह मतदाताओ तथा उक्त सूची मे जिन अन्य मतदाताओ का नाम सम्मिलित नही था का नाम मतदाता सूची मे जोडा जाना व मतदाताओ के नामो का उनके निवास स्थान/वार्डो के अनुसार स्थानान्तरण कर निकटस्थ बुथ की मतदाता सूची मे सम्मिलित किया जाना था साथ ही मृतक व अन्यत्र चले गये व्यक्तियो का नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित किया जाना था व नगर पंचायत निर्वाचक नामावली-2022(बी.एल.ओ हेतु) के पुनरीक्षण का कार्य पुर्ण कर अनन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन/ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 31 अक्टुबर, 2022 को किया जाना था परन्तु नगर पंचायत अनपरा के संदर्भ मे अनन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन/ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन नियत तिथि से दो दिवस उपरान्त 02 नवम्बर, 2022 को किया गया है जिसमे कुल मतदाताओ की संख्या घटाकर लगभग 74659 कर दी गई है जो कि हास्यास्पद व अविश्वसनीय है तथा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य मे बरती गयी घोर लापरवाही को दर्शाता है तथा नगर पंचायत अनपरा मे सम्मिलित ग्रामो मे वर्ष 2015 मे जिस व्यक्ति की आयु 11 वर्ष से 17 वर्ष के मध्य थी वह वर्तमान मे 18 से 26 वर्ष की आयु पुर्ण कर चुका है तथा उनकी नगर पंचायत अनपरा की कुल आबादी के सापेक्ष 30 से 35 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जिसमे 25 से 27 प्रतिशत यानि लगभग 32 हजार युवा मतदाता जो पहली बार नगर पंचायत चुनाव मे मतदान करने वाले थे उन्हे भारतीय संविधान के अन्तर्गत संवैधानिक अधिकार के रुप मे प्राप्त मतदान का अधिकार पुनरीक्षण सूची के कार्य से जुडे अधिकारियो व कर्मचारियो की लापरवाही व मनमाने पन की भेट चढ गया। इसके अतिरिक्त लगभग 20,000 हजार से अधिक लोगो ने नगर पंचायत निर्वाचक नामावली-2022(बी.एल.ओ हेतु) मे अपना नाम मतदाता के रुप मे नही सम्मिलित होने की दशा मे अभिलेखो सहित नाम सम्मिलित किये जाने का अनुरोध सम्बन्धित बी.एल.ओ को किया था तथा बी.एल.ओ द्वारा उसकी पुष्टि कर अपने रजिस्टर मे नाम जोडे जाने के उपरान्त इनके नामो को उनके निवास स्थान के अनुसार ड्राफ्ट निर्चावक नामावली/अनन्तिम मतदाता सूची मे सम्मिलित कर प्रकाशन किया जाना था ऐसे मतदाताओ की कुल संख्या के सापेक्ष मात्र 10 प्रतिशत लोगो का नाम ही सम्मिलित किया गया है तथा जबकि उससे अधिक लोगो का नाम विलोपित किया गया है वही दुसरी ओर बडी संख्या मे लोगो द्वारा अपने निवास स्थान के अनुसार निकटस्थ बुथो की निर्वाचक नामावली मे अपना नाम स्थानान्तरित कर सम्मिलित किये जाने हेतु भी अनुरोध सम्बन्धित बी.एल.ओ से किया गया था ऐसे मतदाताओ को भी उनके निवास स्थान के अनुसार उनके निकटस्थ बुथ की निर्वाचक नामावली मे नही जोडा गया है तथा जिसके कारण वह अपने वार्ड के इतर अन्य वार्ड के सभासद के निर्वाचन हेतु अपना मतदान करने को बाध्य होंगे जबकि वह उस वार्ड के निवासी नही होंगे। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण मे अब तक बरती गयी इन लापरवाहियो के कारण लगभग 50,000 अर्ह मतदाता नगर पंचायत अनपरा के आगामी नगरीय निकाय चुनाव मे मतदान से वंचित रह सकते है इसके साथ साथ यह भी आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची मे समस्त अर्ह मतदाताओ का नाम जोडे जाने से नगर पंचायत अनपरा की आबादी 71000 के बजाए 1,80,000 होने का तथ्य प्रकाश मे आ जायेगा तथा सुबे की सरकार को नगर पंचायत अनपरा को मिल रहे वर्तमान बजट से 1.5 गुणा ज्यादा बजट व संसाधन देना होगा जो कि सुबे की सरकार नही चाहती है यह भी व्यापक स्तर पर अर्ह मतदाताओ का नाम मतदाता सूची मे नही सम्मिलित किये जाने का एक प्रमुख कारण है। उन्होने राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी मे अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर नगर पंचायत अनपरा मे आगामी नगरीय निकाय चुनाव हेतु मतदाता सूची मे शत प्रतिशत अर्ह मतदाताओ का नाम उनके निकटस्थ बुथो की निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित किये जाने की मांग की है तथा जनसामान्य से अनुरोध किया है कि मतदाता सूची मे नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारुप मे सम्बन्धित बी.एल.ओ को दे तथा बी.एल.ओ द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्ति अवश्य प्राप्त कर ले।