सोनभद्र। एसएचओ शक्तिनगर राजेश सिंह को मिली बड़ी कामयाबी 25 हजार अबैध डीजल बरामद कर कार्यवाही की।बताते चले कि पुलिस अधीक्षक , जनपद सोनभद्र डॉक्टर यसबीर सिंह द्वारा अवैध रूप से डीजल पेट्रोल परिवहन कर कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल के निर्देशन में बीते पांच अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर द्वारा वाहन टैंकर संख्या संख्या- UP67AT7557 को रोक कर चेक किया गया तो चालक के पास कोई वैध कागजात नहीं पाया गया। चालक द्वारा बताया गया कि इस टैंकर में कुल 25000 लीटर डीजल जन सुविधा केंद्र पैट्रोल पंप तारा जीवनपुर मुगलसराय से लेकर आ रहा हूं, जिसे आर.के.एस.ओ.वी कम्पनी दुद्धीचुआ, सिंगौरील मध्यप्रदेश में पहुंचाने जा रहा था, उक्त के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक, शक्तिनगर द्वारा जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इसकी तत्काल सूचना जिला पूर्ति निरीक्षक महोदय सोनभद्र को दी गई, जिनके द्वारा पूर्ति निरीक्षक दुद्धी को आवश्यक कार्रवाई हेतु मौके पर भेजा गया भेजा गया, मौके पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए पूर्ति निरीक्षक दुद्धी द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी सोनभद्र से अनुमोदन प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र थाने में दाखिल किया गया, जिस पर मु0अ0सं0- 146/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0वि0 व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अभियोग वाहन टैंकर संख्या UP67AT7557 के चालक कृष्ण कुमार पुत्र श्री धनन्जय निवासी ग्राम श्रूतिहार, पोस्ट- पचगोड़ा, थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर (2) प्रोपराईटर जनसुविधा के.एस.के. पेट्रोल पम्प, ताराजीवनपुर, जनपद चन्दौली एवं (3) प्रोपराईटर मे0आर0के0एस0 कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 दुद्धीचुआ, (ओ.बी. कम्पनी) एन.सी.एल., प्रोजेक्ट, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश के विरुद्ध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। वाहन चालक/अभियुक्त कृष्ण कुमार चौहान द्वारा पूर्व मे भी इस तरह का अपराध कारित किया गया है, जिसके विरुद्ध थाना अलीनगर, जनपद चंदौली मे मु.अ.सं. 332/2018 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट पंजीकृत है।
बरामदगी का विवरणः- वाहन टैंकर संख्या- UP67AT7557 में 25000 लीटर अवैध डीजल कीमत रुपए 22,61,500/- रूपया।