ओम प्रकाश रावत
विंढमगंज-सोनभद्र। स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरखड ग्राम पंचायत निवासी 3 लोगों को 3/ 8 गोवध निवारण अधिनियम 1955 के तहत चालान किया गया थाना प्रभारी निरीक्षक सुर्यभान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे गुंडा व माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी दुद्धि के पर्यवेक्षण में आज थाना क्षेत्र के
अंतर्गत झारखंड व छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित बैरखड ग्राम पंचायत निवासी अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल कयूम, तस्लीम राजा पुत्र मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अरशद पुत्र मोहम्मद अयूब को गोवंश की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर धारा 3(1) गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियुक्तों का क्षेत्र व गांव में भय व आतंक के साथ-साथ गौ तस्करी में भी लिफ्त होना पाया गया था जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायालय को भेजा गया।