एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने सोनभद्र एसपी को आदेश पत्र भेजा, 23 सितंबर को कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा
नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट के आदेश के 4 माह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने का मामला
सोनभद्र(राजेश पाठक)नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट के आदेश के 4 माह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिपरी इंस्पेक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से 23 सितंबर को अवगत कराने का अनुरोध किया है।
बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 21 मई 2022 को पिपरी इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने का आदेश दिया था। लेकिन 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब कोर्ट ने थाने से आख्या मांगा तो 20 सितंबर को भेजी गई आख्या में इंस्पेक्टर ने अवगत कराया है कि पीड़ित लड़की की तलाश की जा रही है। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पिपरी इंस्पेक्टर को विधिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। यह कृत्य उनकी अक्षमता, संवेदन शीलता, कार्य के प्रति लापरवाही व अवमानना का द्योतक है। एसपी सोनभद्र को भेजे अनुरोध पत्र में कोर्ट ने पिपरी इंस्पेक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से 23 सितंबर 2022 को कोर्ट को अवगत कराने को कहा है।