
आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता विकास शाक्य ने दिया ।
सोनभद्र।इलाहाबाद बैंक कचनरवा के कैशियर मुन्ना रजक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने किया बाइज्जत बरी।इसकी जानकारी आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता विकास शाक्य ने दिया ।
अधिवक्ता श्री शाक्य ने बताया कि 11 मई 2014 को थाना विंढमगंज पुलिस को हरपुरा गांव के प्रधान गरीबा पाल ने पुलिस को एक शव हत्या कर छतरपुर जंगल में फेंके जाने की सूचना पर विवेचना शुरू किया, तब मालूम चला कि जंगल मे मिला शव इलाहाबाद बैंक कचनरवा के कैशियर मुन्ना रजक का है ।पुलिस ने विवेचना में अभियुक्त रामस्वरूप साव, जितेंद्र साहू व महेंद्र साहू निवासी हरपुरा को धारा 302 201भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी /एसटी एक्ट में आरोप पत्र दाखिल करते हुए मुन्ना रजक का संबंध एक महिला से होना बताया गया। लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए चला मृतक महिला के घर रात में जा पहुंचा जब महिला के पति राम लखन साहू ने पकड़ लिया तो महिला के पिता और भाइयों को फोन करके बुला लिया और तीनों आरोपी मृतक मुन्ना रजक को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए ।दूसरे दिन मुन्ना रजक की लाश मिला ।शव के पास मिट्टी के तेल का बोतल ,माचिस तथा खून लगा पत्थर मिला अभियोजन ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से यह साबित करने की कोशिश किया कि महिला से मुन्ना रजक कैशियर इलाहाबाद बैंक शाखा कचनरवा से संबंधों के कारण उसकी हत्या भाइयों और पिता ने मिलकर कर दी थी।केस का विचारण विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी सोनभद्र में चला।
सभी अभियुक्तों की ओर से प्रति परीक्षा में कोई भी साक्षी अधिवक्ता विकास शाक्य के जिरह के सामने टिक नहीं पाया और बहस के बाद अदालत ने हत्या का अभियोग ,अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया जा सका ,और सभी अभियुक्तों को हत्या के आरोप से अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया।
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