दोषी वंशराज भुइयां को 5 वर्ष की कैद
- दो हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद
- 10 वर्ष पूर्व हुई थी देवराज भुइयां की हत्या
सोनभद्र। 10 वर्ष पूर्व हुए देवराज भुइयां हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी वंशराज भुइयां को 5 वर्ष की कैद एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के कोगा भुइयां टोला की शनिचरी देवी पत्नी स्वर्गीय देवराज भुइयां ने 2 सितंबर 2012 को बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके देवर वंशराज भुइयां व उसके पति देवराज भुइयां के बीच एक सितंबर 2012 को रात्रि 9 बजे कहासुनी होने लगी। इसीबीच देवर वंशराज भुइयां ने उसके पति देवराज भुइयां को जमीन पर पटक दिया। जिससे सिर पर गम्भीर चोट लगने से पति की मौत हो गई। इस तहरीर पर देवर वंशराज भुइयां के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी वंशराज भुइयां को 5 वर्ष की कैद एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।