बबलू हत्याकांड: दोषी मुन्नम तिवारी को उम्रकैद की सजा

56 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद

विधि संवाददाता द्वारा

सोनभद्र। पांच वर्ष पूर्व आशनाई में हुई बबलू उर्फ सुभाष मौर्य की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मुन्नम तिवारी को उम्रकैद एवं 56 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड में से 30 हजार रुपये मृतक के पिता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाने में 19 अप्रैल 2017 को दी तहरीर में कुरहुल गांव की प्रेमा देवी पत्नी छोटक निषाद ने आरोप लगाया था कि उसके घर पर 16 अप्रैल 2017 को परिचित बबलू उर्फ सुभाष मौर्य पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मौर्य निवासी बंधवा बाजार, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़ आया था। 18 अप्रैल 2017 की रात्रि 12:30 बजे गांव के। मुन्नम तिवारी पुत्र नन्हकू तिवारी अचानक उसके घर में घुस आए और जमीन पर सो रहे बबलू के गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब मौके पर आई तो ढिबरी की रोशनी में मुन्नम तिवारी को देखा। इसके बाद सास, ससुर व बच्चे भी जग गए। इसके पूर्व में भी मुन्नम तिवारी यह धमकी देता था कि अगर घर पर दूसरे को बुलाओगी तो जान से मार देंगे। इस तहरीर पर अभियुक्त मुन्नम तिवारी के विरुद्ध धारा 302, 323, 452 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के उपरांत विचारण सत्र न्यायालय सोनभद्र द्वारा किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मुन्नम तिवारी को उम्रकैद एवं 56 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड जमा किए जाने के उपरांत उसमें से 30 हजार रुपये मृतक के पिता को बतौर प्रतिकर मिलेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय राज्य सरकार की ओर से अपने तर्क रखे।

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