50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
7 वर्ष पूर्व दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला
सोनभद्र। सात वर्ष पूर्व दलित नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी संदीप पटेल को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 20 जून 2015 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। 19 जून 2015 को दोपहर 2 बजे उसके घर पर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अकेली थी। उसी समय संदीप पटेल और एक अन्य युवक घर में घुस गए। उसकी बेटी के साथ संदीप ने जबरजस्ती बलात्कार किया। जब बेटी ने शोर किया तो आसपास के तमाम लोग आ गए और दोनों युवक जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए दीवार फांदकर भाग गए। आज सुबह जब घर आया तो घटना की जानकारी हुई तो सूचना दे रहा हूं, आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर 20 जून 2015 को पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर शाहगंज थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव निवासी संदीप पटेल पुत्र ओमप्रकाश उर्फ बबल पटेल के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी संदीप पटेल को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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