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• अनपरा नगर पंचायत परिक्षेत्र मे बेदखली से भयाक्रांत आबादी को मिली पहली राहत, रेलवे द्वारा औडी व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) मे की जा रही बेदखली कि कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई लगाम।
रेलवे को औडी की 193 हेक्टेयर व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) की 45 हेक्टेयर भूमि पर किसी भी प्रकार की बेदखली नही किये जाने का प्रयागराज, हाईकोर्ट का निर्देश।
रेलवे ने औडी की इसी 193 हेक्टेयर व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) की इसी 45 हेक्टेयर भूमि पर लोगो को उकसाकर कार्य बाधित करने का पंकज मिश्रा पर लगाया था आरोप।
अनपरा। अनपरा नगर पंचायत परिक्षेत्र मे लगातार रेलवे, अनपरा तापीय परियोजना, एनसीएल द्वारा बेदखली की कार्यवाही के किये जा रहे प्रचार-प्रसार से भयाक्रान्त अनपरा नगर वासियो के लिये राहत की खबर है कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने औडी की लगभग 193 हेक्टेयर व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) कि लगभग 45 हेक्टेयर भूमि जिसे रेलवे द्वारा वर्ष 1982 से 84 के मध्य तथाकथित रुप से अधिग्रहित किये जाने के आधार पर अपना बताते हुये उस पर निवासरत् व काबिज लोगो को नोटिस जारी कर व सूचना जारी कर हटाने की प्रक्रिया की जा रही थी तथा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज भूमि स्वामियो की भूमि पर बगैर प्रतिकर व पुर्नवास लाभ दिये काम किया जा रहा था पर रोक लगाते हुये आवश्यक अभिलेखो के साथ न्यायालय मे अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। रेलवे द्वारा ग्रामः-औडी की जिस 193 हेक्टेयर व अनपरा(औराडांड, बजरंग नगर) कि जिस 45 हेक्टेयर भूमि पर अपना दावा किया जा रहा था उसमे से लगभग 50 हेक्टेयर भूमि वर्तमान मे राजस्व अभिलेखो मे किसानो के नाम दर्ज है तथा अन्य भूमियो पर बडी संख्या मे आम आबादी(जनसंख्या) निवासरत् है व राजस्व अभिलेखो मे वर्तमान मे भूमि स्वामी के रुप मे दर्ज किसानो तथा निवासरत् आबादी के मकान का बगैर प्रतिकर एवं पुर्नवास पुर्नव्यवस्थापन लाभ दिये रेलवे विभाग द्वारा काम किया जा रहा था व मकान तोडे जा रहे थे।
मामले की पैरवी कर रहे पंकज मिश्रा ने बताया कि रेलवे द्वारा केवल राजस्व नक्शे मे रेलवे विभाग के पक्ष मे भूमि सीमांकित होने के आधार पर औडी व अनपरा की उक्त भूमियो को तथाकथित रुप से रेलवे विभाग हेतु अधिग्रहित बताते हुये उन पर निवासरत् आबादी जिनके नाम भूमि नही है व जिन किसानो का नाम वर्तमान मे राजस्व अभिलेखो मे दर्ज उन्हे भी प्रतिकर व पुर्नवास लाभ दिये बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी जिसके विरुध्द माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका दाखिल की गयी थी जिस पर सूनवाई के दरम्यान माननीय न्यायालय ने रेलवे विभाग को भूमि के स्वामित्व सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखो के साथ प्रयागराज उच्च न्यायालय मे पक्ष रखने तथा तब औडी व अनपरा कि संदर्भित भूमियो पर रेलवे विभाग को किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही किये जाने पर रोक लगा दी है। श्री मिश्रा ने अनपरा नगर पंचायत परिक्षेत्र मे विभिन्न परियोजनायो द्वारा किये जा रहे बेदखली के प्रचार-प्रसार से भयाक्रांत बडी आबादी के लिये इसे एक बडी जीत बताया है तथा कहां है कि अन्य परियोजनायो के बेदखली की कार्यवाही को भी चुनौती देकर आम जन के सम्पत्ति/मकानो कि रक्षा सुनिश्चित की जायेगी। हाईकोर्ट प्रयागराज मे सूनवाई के दरम्यान वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अभिषेक चौबे ने बेदखली के कार्यवाही से जुझ रहे किसानो/व्यक्तियो का पक्ष रखा जिसके उपरान्त न्यायालय ने प्रकरण की गम्भीरता को समझते हुये यह आदेश दिया।
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