गैंगेस्टर एक्ट के दोषियों को 2 बर्ष 6माह की सजा

गैंगेस्टर एक्ट: दोषियों को 2-2 वर्ष 6-6 माह की कैद

  • 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी
    सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषियों लालजी गोड़ एवं दिलीप कुमार केवट को 2-2 वर्ष 6-6 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर कोतवाल अंजनी कुमार रॉय 16 मई 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि पता चला कि गैंग लीडर संजय सिंह उर्फ टिप्पा का सक्रिय गिरोह है। गिरोह के सक्रिय सदस्य लालजी गोड़ व दिलीप कुमार केवट निवासी सिम्प्लेक्स कालोनी विन्ध्यनगर, सिंगरौली मध्यप्रदेश हैं जो इस क्षेत्र में अपने लाभ एवं सक्रिय सदस्यों के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करते हैं। इनका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों लालजी गोड़ एवं दिलीप कुमार केवट को 2-2 वर्ष 6-6 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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