दोषी दंपतियों को 5-5 वर्ष की कैद
- 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद
- अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी
- साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए आपराधिक मानव वध के प्रयास का मामला
सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए आपराधिक मानव वध के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी दम्पतियों कौशिल्या व कमलेश को 5-5 वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव निवासिनी रेखा कुमारी मोदनवाल पुत्री गोपाल मोदनवाल ने 9 नवंबर 2017 को रायपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके चाचा कमलेश मोदनवाल की लड़की बतासा कुमारी द्वारा 20 हजार रुपये लेने को लेकर उसकी मां श्यामा देवी के पूछने पर उसके चाचा कमलेश मोदनवाल, चाची कौशिल्या, बेटी बतासा व बेटा मोनू द्वारा उसकी मां श्यामा देवी को कुदाल, लोहे की फुकनी एवं लात मुक्का से मारापीटा गया। जिसकी वजह से मां के दाहिने आंख के ऊपर गंभीर चोटें आई और वे बेहोश हो गई। मां के सर व मुंह से काफी खून बह रहा था। जिसे दवा-इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। उधर अभियुक्तों ने गाली देते हुए कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी दिया। इस तहरीर पर रायपुर पुलिस ने कौशिल्या, कमलेश, बतासा व मोनू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में कौशिल्या व कमलेश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी कौशिल्या व कमलेश को 5-5 वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद पाठक ने बहस की।