चार दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद

  • 12-12 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद होगी
  • 17 वर्ष पूर्व हुए हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट का अहम फैसला

सोनभद्र। 17 वर्ष पूर्व हत्या के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सोनभद्र खलीकुज्ज्मा की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों जय सिंह, शिव प्रसाद, महेंद्र एवं सुनील कुमार सिंह को 10-10 वर्ष की कैद एवं 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली में एक अप्रैल 2005 को दी तहरीर में अशोक कुमार सिंह पुत्र देव नरायन सिंह ने आरोप लगाया था कि 3 बजे दिन में भाई राजकुमार के खेत में बगथरी खुर्द गांव निवासी जय सिंह की गाय नुकसान कर रही थी। जब राजकुमार की पत्नी ने कहा कि अपनी गाय क्यों नहीं बांध लेते। इतना सुनते ही जय सिंह ने गाली देते हुए लाठी-डंडे से भाई राजकुमार के कच्चा घर के खपड़ैल को तोड़-फोड़ दिया। जब शाम 7 बजे भाई राजकुमार घर पहुंचा तो बगथरी गांव निवासी जय सिंह पुत्र शिव प्रसाद व सुनील कुमार सिंह पुत्र रूप नरायन सिंह , दुरावल कला निवासी शिव प्रसाद पुत्र रामेश्वर सिंह व महेंद्र पुत्र शिव प्रसाद अपने हाथ में गड़ासा, भाला लेकर दरवाजे पर चढ़ गए और भाई राजकुमार को बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा तो धमकी देते हुए अभियुक्तगण भाग गए। भाई राजकुमार को गंभीर चोटें आई है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों जय सिंह, शिव प्रसाद, महेंद्र व सुनील कुमार सिंह को 10-10 वर्ष की कैद एवं 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

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