सोनभद्र(सर्वेश श्रीवास्तव)- जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण लखनऊ के निर्देशानुसार वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में शत्-प्रतिशत आधार आंटोन्टिकेशन प्रमाणिकरण (सत्यापित) होने के बाद ही पेंशनरों के खाते में पेंशन की धनराशि प्रेषण का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों को सूचित किया है कि जिन चयनित लाभार्थियों का आधार प्रमाणिकरण (सत्यापित) नहीं हुआ है। उनके खाते में वृद्धावस्था पेंशन की आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि प्रेषित नहीं की जायेगी। ऐसे चयनित लाभार्थी बैंक खाता आधार से लिंक होने पर आधार कार्ड व बैंक खाते की छायाप्रति मोबाइल नम्बर के साथ अपने निकटतम जनसेवा केंद्र स्वयं अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आधार प्रमाणिकरण (सत्यापित) कराना सुनिश्चित करें। ताकि आधार फिडिंग कराये गये चयनित वृद्धावस्था पेंशनरों को आगामी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा पेंशन की धनराशि लाभार्थी के खाते में समयान्तर्गत प्रेषित की जा सके।