गैंगेस्टर एक्ट: गैंग लीडर प्रदीप पासी समेत दो को 10-10 वर्ष की कैद

  • 20-20 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी
    सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषियों गैंग लीडर प्रदीप पासी व सक्रिय सदस्य मनोज पाल को 10-10 वर्ष की कैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाने के इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह 31 मई 2017 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि पता चला इलाहाबाद जिला के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बड़ा बघाड़ा गांव निवासी गैंग लीडर प्रदीप पासी का एक सक्रिय गिरोह है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। अपने लाभ के लिए एवं सक्रिय सदस्यों चांदपुर चकोरी गांव निवासी मनोज पाल के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करता रहता है। इनका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग लीडर प्रदीप पासी व मनोज पाल को 10-10 वर्ष की कैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।
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