गैंगेस्टर एक्ट: दोषी रामविलास को 4 वर्ष 4 माह की कैद

  • 5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी
    सोनभद्र(राजेश पाठक) अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-22 आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दोषसिद्ध पाकर दोषी रामविलास को 4 वर्ष 4 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 सितम्बर 2002 को घोरावल थानाध्यक्ष अक्षैबर राम पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में निकले थे तो मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली कि बकौली गांव निवासी रामविलास अवैध ढंग से गांजा की बिक्री करता है और अन्य लोगों से भी बिक्री कराता है। इस सूचना पर विश्वास करके जब सुबह 3 बजे बकौली गांव पहुंचे तो रामविलास के घर पर तीन लोग दिखाई दिए जिन्हें दबिश देकर मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। पुलिस को यह भी पता चला कि रामविलास गांजा तस्कर है। उसका गैंग कार्य करता है। इनके विरुद्ध कोई बोल नहीं पाता और न ही कोई गवाही देने की जुर्रत कर पाता है। एसओ ने गैंग चार्ट डीएम व एसपी से अनुमोदित कराने के बाद न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामविलास को 4 वर्ष 4 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित रहेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनन्जय शुक्ला ने बहस की।
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