गैंगेस्टर एक्ट: दोषी अनिकेत को 3 वर्ष 9 माह की कैद

  • 5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी
    सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी 22 आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी अनिकेत गुप्ता को दोषसिद्ध पाकर 3 वर्ष 9 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा एसओ अभय कुमार सिंह 25 जनवरी 2018 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में निकले थे तो पता चला कि यहां पर एक गैंग काम कर रहा है। जिसका गैंग लीडर राहुल अली है। जो अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए कार्य करता है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाता। गैंग का सक्रिय सदस्य ओबरा चूड़ी गली निवासी अनिकेत कुमार गुप्ता एवं चंदन कुमार गुप्ता हैं। इनके विरुद्ध गैंग चार्ट जिलाधिकारी से अनुमोदित कराकर कार्रवाई की गई है। साथ ही अनिकेत गुप्ता की पत्रावली अलग कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अनिकेत कुमार गुप्ता को 3 वर्ष 9 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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