अपहरण के दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद

  • 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद
    सोनभद्र(राजेश पाठक)अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपहरण के तीन दोषियों सुनीता देवी, अनिता देवी व खुर्शीद को दोषसिद्ध पाकर पांच-पांच वर्ष की कैद एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 जुलाई 218 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर 11 जुलाई 2018 को रायपुर थाना क्षेत्र के पनिकप गांव निवासी सुनीता देवी, अनिता देवी व खुर्शीद बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। इस तहरीर पर अपहरण समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर तीनों दोषियों सुनीता देवी, अनिता देवी व ख़ुर्शीद को 5-5 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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