हत्या के दोषी दंपति को उम्रकैद

  • 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद
  • मनोज हत्याकांड का मामला

  • सोनभद्र(राजेश पाठक) अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने नौ साल पूर्व हुए मनोज हत्याकांड के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपति ओमकार नाथ श्रीवास्तव व रंजीता श्रीवास्तव को उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाने में पिपरी निवासी गरीब चंद चौहान ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 28 नवम्बर 2012 को उसके बेटे मनोज उर्फ मालिक की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पता चला कि मनोज के मकान में किराए पर बलिया जिले के सिकंदरपुर निवासी ओमकार नाथ श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी रंजीता श्रीवास्तव रहती थी। उन्हीं के यहां उनका बेटा मनोज उर्फ मालिक अक्सर जाया करता था। विवेचना के दौरान ओमकार नाथ श्रीवास्तव एवं रंजीता श्रीवास्तव का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपत्ति ओमकार नाथ श्रीवास्तव व रंजीता श्रीवास्तव को उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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